कैंसर रोग की "थर्ड एवं फोर्थ स्टेज" के मरीजों को मिलेगी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के समान 3000 रुपये की वित्तीय सहायता, कैबिनेट ने दी मंजूरी
चंडीगढ़, (KK) – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहाँ हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि हरियाणा राज्य की पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए में क्रम संख्या -1 से 7 जातियों नामतः अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरि, तुरी या थोरी को हटाकर हरियाणा अनुसूचित जाति वर्ग सूची में शामिल किया गया है। अब इन जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग का लाभ मिलेगा।
इसके अलावा, हरियाणा पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए सूची में क्रम संख्या 50 पर उल्लेखित राय सिख जाति को भी हटाया गया है और इसे भी हरियाणा अनुसूचित जाति वर्ग सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही हरियाणा पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए सूची में क्रम संख्या 31 पर जंगम-जोगी जाति शब्द को संशोधित कर जंगम कर दिया गया है।
हरियाणा सरकार की ओर से अनुसूचित जाति आयोग राज्य के 'नायक' समुदाय को अनुसूचित जाति वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को लिखित पत्र भेजेगा। भारत सरकार के निर्देशानुसार इस संबंध में आगे की कार्यवाही की जायेगी।
हरियाणा सरकार ने बकाया राशि की वसूली के लिए शुरू की हरियाणा एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम 2023
हरियाणा में बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने और मुकदमेबाजी कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम 2023 नामक एक अनूठी योजना को मंजूरी प्रदान की गई।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा करते हुए कहा था कि बकाया वसूली के लिए विवादों का समाधान योजना के तहत इस प्रकार की एक योजना लाई जाएगी।
यह योजना पूर्व-जीएसटी प्रणाली में आबकारी एवं कराधान विभाग के विभिन्न अधिनियमों द्वारा शासित बकाया राशि की वसूली की सुविधा के लिए बनाई गई है। यह योजना अधिसूचना की तिथि से लागू होगी।
इस योजना के अंतर्गत आने वाले अधिनियमों में सात अधिनियमों नामतः हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2003, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम 2000, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2008, हरियाणा सुख साधन कर अधिनियम 2007, पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम 1955 और हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम 1973 से संबंधित बकाया शामिल हैं।
हरियाणा सरकार ने पानीपत रिफाइनरी के विस्तार के लिए तीन गांवों की ग्राम पंचायतों को अपनी 350.5 एकड़ जमीन बेचने की दी मंजूरी
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आईओसीएल पानीपत रिफाइनरी के पहले चरण के लिए विस्तार के लिए तीन गांवों आसन कलां, बाल जाटान तथा खण्डरा की ग्राम पंचायतों को 350.5 एकड़ पंचायती जमीन को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पानीपत रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स पानीपत को बेचने की मंजूरी प्रदान की गई।
आईओसीएल, पानीपत रिफाइनरी आसन कलां गांव की 140 एकड़ 6 कनाल 12 मरला, बाल जाटान गांव की 152 एकड़ 2 कनाल 15 मरला व खण्डरा गांव की 57 एकड़ 2 कनाल 19 मरला भूमि को बाजार कीमत 2.20 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से खरीदेगी। इसके अलावा, आईओसीएल इन गांवों के विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से राशि का भी भुगतान करेगी।
हरियाणा मंत्रिमंडल ने संचार और कनेक्टिविटी अवसंरचना नीति में संशोधन को दी मंजूरी
यदि नोडल अधिकारी संशोधित कार्यक्रम के तहत 45 दिनों के भीतर कार्य करने में विफल रहता है तो अनुमति प्रदान की गई मानी जाएगी
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहाँ मंत्रिमंडल की बैठक में पूरे राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी और संचार बुनियादी ढांचे की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से " कम्युनिकेशन एन्ड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी -2023 " में संशोधन को मंजूरी दी है।
यह नई पॉलिसी "कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी - 2017" की जगह लेगी और 2022 में केंद्रीय संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) द्वारा अधिसूचित संशोधित भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियमों के साथ संरेखित होगी।
कैबिनेट का यह निर्णय दूरसंचार क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकी प्रगति के एकीकरण को प्रोत्साहित करता है, जिसमें "फाइबर टू द होम" (एफटीटीएच) और ओपन एक्सेस नेटवर्क (ओएएन) जैसे अभिनव व्यवसाय मॉडल शामिल हैं, जो नेटवर्क तक भौतिक पहुंच को सेवा वितरण से अलग करता है। यह संशोधित नीति सड़कों के किनारे नलिकाओं के माध्यम से 5जी सक्षम बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक रूपरेखा स्थापित करती है, जिससे कई सेवा प्रदाताओं को राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) उपलब्धता को अनुकूलित करने और कई बुनियादी ढांचे प्रदाताओं द्वारा आरओडब्ल्यू में खुदाई के कारण होने वाले बार-बार होने वाले व्यवधानों को रोकने के लिए एक ही बुनियादी ढांचे को साझा करने की अनुमति मिलती है।
नए स्वीकृत कार्यक्रम के तहत, यदि नोडल अधिकारी आवेदन जमा करने की तारीख से 45 दिनों के भीतर अनुमति देने या आवेदन को अस्वीकार करने में विफल रहता है, तो अनुमति दी गई मानी जाएगी। संबंधित जिले के उपायुक्त सभी मंजूरियों के लिए एकमात्र संपर्क व्यक्ति होंगे।
भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त कोई भी दूरसंचार बुनियादी ढांचा और सेवा प्रदाता या संचार और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे को बिछाने के लिए लाइसेंस धारी द्वारा विधिवत अधिकृत बुनियादी ढांचा प्रदाता इस नीति के तहत राज्य में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं संचार स्थापित करने, बिछाने या प्रदान करने के लिए अनुमति लेने के लिए पात्र है।
कैंसर रोग की "थर्ड एवं फोर्थ स्टेज" के मरीजों को मिलेगी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के समान 3000 रुपये की वित्तीय सहायता
कैबिनेट ने दी मंजूरी
मुख्यमंत्री ने अम्बाला में की थी योजना लागू करने की घोषणा
हरियाणा सरकार ने कैंसर रोग की "थर्ड एवं फोर्थ स्टेज" के मरीजों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। इसके तहत पात्र रोगियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर मासिक भत्ता दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता आवेदक द्वारा किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्राप्त किए जा रहे लाभ के अतिरिक्त होगी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह योजना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी। इस योजना के तहत पात्र कैंसर रोगियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर 1 जनवरी, 2024 से 3000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे कैंसर के मरीज, जिनकी पारिवारिक सालाना आय अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि को छोड़कर 3 लाख रुपये से कम है, वे पात्र होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य कैंसर की "थर्ड एवं फोर्थ स्टेज" के मरीजों के सामने आने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है। उन्होंने बताया कि यह योजना हरियाणा राज्य में सभी आयु वर्ग के चरण-3 व 4 कैंसर रोगियों के लिए लागू होगी। इसके तहत कैंसर के गंभीर रोगियों की आवश्यकता, जीवन-यापन के खर्चों, बुनियादी जरूरतों, चिकित्सा व्यय, अप्रत्यक्ष लागत, ओओपीई आदि के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने या भी बताया कि इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता आवेदक द्वारा किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्राप्त किए जा रहे लाभ के अतिरिक्त होगी। योजना के तहत रोगी की पात्रता में "बोनफाइएड-रेजिडेंस" की शर्तें मान्य होंगी। इसके अलावा ,आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए।
मुख्यमंत्री की घोषणा हुई पूरी
ज्ञात रहे कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 9 मई 2022 को अटल कैंसर सेंटर अम्बाला कैंट के उद्घाटन के दौरान कैंसर के तीसरे एवं चौथे चरण के रोगियों के लिए पेंशन की घोषणा की थी। आज की कैबिनेट की बैठक में इस योजना के मंजूरी मिलने से यह घोषणा पूरी हो गई है। कैंसर एक बहुक्रियात्मक बीमारी है जो भारत में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है जो कि रोगियों के परिवारों और पूरे समाज को प्रभावित करता है। भारत में प्रतिवर्ष 13.24 लाख नए कैंसर के मामले और लगभग 8.51 लाख कैंसर से संबंधित मौतें दर्ज की जाती हैं। हरियाणा में वर्ष 2020 में अनुमानित 29,000 नए कैंसर के मामले और 16,000 कैंसर से मौतें हुई है। यदि समय पर पता चल जाए तो कई कैंसरों का इलाज संभव है। कैंसर के तीसरे एवं चौथे चरण में करीब 64 प्रतिशत मरीज गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार द्वारा आज कैबिनेट की बैठक में जिस योजना को मंजूरी दी गई है उससे कैंसर रोग की "थर्ड एवं फोर्थ स्टेज" के मरीजों को वित्तीय सहायता मिलने से काफी राहत मिलेगी।