प्रदेश की 618 सरकारी व निजी इमारतों की लिफ्टों पर चिपकाए गए जागरूकता स्टीकर - मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल

प्रदेश की 618 सरकारी व निजी इमारतों की लिफ्टों पर चिपकाए गए जागरूकता स्टीकर - मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल

स्टीकर पर अंकित जागरूकता संदेश,जो लिफ्ट का बटन दबाने से पहले मतदान के प्रति जागरूक करेगा

चण्डीगढ़, (KK)- हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा आम चुनावों को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रदेश की 618 सरकारी व निजी इमारतों की लिफ्टों पर जागरूकता स्टीकर चिपकाए गए हैं।

        उन्होंने बताया कि सरकारी व निजी इमारतों की लिफ्टों के बाहर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी जागरूकता स्टीकर लगाए गए हैं। स्टीकर पर संदेश अंकित है कि ‘इस ऊँगली का प्रयोग सिर्फ लिफ्ट का बटन दबाने के लिए ही नहीं, बल्कि 25 मई, 2024 को ईवीएम का बटन दबाने के लिए भी करें। मतदाता जब पहुंचे बूथ, लोकतंत्र करे मजबूत। लोकतंत्र के महापर्व के स्टीकर पर सबसे ऊपर ‘चुनाव का पर्व-देश का गर्व‘ अंकित है। स्टीकर पर ईवीएम पर बटन दबाती ऊँगली दिखाई गई है। यह हमें अपने मत का प्रयोग करने के लिए जागरूक कर रही है।

        श्री अनुराग अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश की 618 सरकारी व निजी इमारतों की लिफ्टों पर जागरूकता स्टीकर चिपकाए गए है। जिनमें जिला पंचकुला 16, अम्बाला 15, यमुनानगर 24, कुरूक्षेत्र 30, कैथल 30, करनाल 30, पानीपत 51, सोनीपत 30, जींद 30, फतेहाबाद 30, सिरसा 30, हिसार 35, भिवानी 32, रोहतक 35, झज्जर 30, महेंद्रगढ़ 30, रेवाड़ी 30, गुरूग्राम 35, फरीदाबाद 42, मेवात 15, पलवल 13 और चरखी दादरी 5 सरकारी व निजी इमारतों की लिफ्टों पर जागरूकता स्टीकर चिपकाए गए हैं।

        उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में अधिकतम मतदान के लिए सार्वजनिक स्थानों के साथ ही नागरिकों को अस्पतालों और अन्य जगहों पर अब लिफ्ट में भी मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए स्टीकर नजर आ रहे हैं, जो लिफ्ट का बटन दबाने से पहले मतदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं।

चुनाव में एक दिन देश के नाम कर चुनाव का पर्व, देश का गर्व बढ़ाए- अनुराग अग्रवाल


प्रदेश में 10 हजार 363 स्थानों पर बनाए गए हैं 19 हजार 812 पोलिंग स्टेशन


चुनाव में उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपये की राशि कर सकता खर्च


हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि 25 मई को होने वाले लोकसभा 2024 के आम चुनाव में मतदान जरूर करें। चुनाव में एक दिन देश के नाम कर चुनाव का पर्व, देश का गर्व बढ़ाए।

 
श्री अग्रवाल चुनाव प्रबंधों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10 हजार 363 स्थानों पर 19 हजार 812 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 13 हजार 588 ग्रामीण क्षेत्र में और 6 हजार 224 शहरी क्षेत्र के पोलिंग बूथ शामिल हैं। उन्होंने बताया कि शहरों में 2400 स्थानों पर तथा गांवों में 7 हजार 963 स्थानों पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।

 
श्री अग्रवाल ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा 16 मार्च से लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। प्रदेश में छठे चरण में 25 मई 2024 को चुनाव होना है। 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी हो जाएगी। 6 मई को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। 7 मई को नामांकन की समीक्षा होगी। 9 मई तक उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशानुसार नामांकन दाखिल करने के दिन सुबह 11 बजे से पहले सार्वजनिक सूचना चस्पा की जाएगी। यह अंग्रेजी या राज्यों की आधिकारिक भाषा में होनी चाहिए। यह पीठासीन अधिकारी, सहायक पीठासीन अधिकारी तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे कि पंचायत समिति, ग्राम पंचायत इत्यादि के कार्यालयों में चस्पा करनी होगी। अधिसूचना में कोई भी ब्यौरा छूटना नहीं चाहिए।        
 
उन्होंने बताया कि 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 3 लाख 65 हजार 504 है, जो पहली मतदान करेंगे। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों से ऐसे मतदाताओं को सम्मानित करने का भी आह्वान किया है, सभी अपने-अपने जिलों में ऐसी विभूतियों को चुनाव आइकन बनाएं, जिनका राजनीतिक दलों से वास्ता न हो।


उन्होंने बताया कि चुनाव में उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपये की राशि खर्च कर सकता है। इसके लिए उसने अलग से खाता बनाना होगा और चुनाव होने के बाद एक महीने के अंदर-अंदर अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा आयोग में जमा कराना होगा। ऐसा न करने वाले उम्मीदवारों को आयोग द्वारा आगामी चुनावों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर सोशल मीडिया की रहेगी विशेष निगरानी- मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल


निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संबंधित उम्मीदवार व पार्टी के खाते में जोड़ा जाएगा सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार का खर्चा


सोशल मीडिया के माध्यम से आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई


 हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव को प्रदेश में पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने को लेकर हरियाणा के सभी जिलों व मुख्य निर्वाचन कार्यालय का प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार साइबर सैल सहित विभिन्न टीमों द्वारा सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित विज्ञापनों का खर्चा भी संबंधित उम्मीदवार या पार्टी के खाते में जोड़ा जाएगा।


उन्होंने बताया कि आचार संहिता के दौरान कोई भी उम्मीदवार व पार्टी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भ्रामक चुनाव सामग्री का प्रसारण नहीं कर सकते। आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना नहीं होने दी जाएगी, यदि कोई ऐसा करता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


श्री अनुराग अग्रवाल ने बताया कि चुनाव संपन्न होने तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। किसी भी व्यक्ति को आचार संहिता के उल्लंघन करने की इजाजत नही है। आचार संहिता की पालना को लेकर विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है। टीमों की यूट्यूब, इस्ट्राग्राम, फेसबुक व वाट्सएप ग्रुप आदि सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर है। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान अखबार, टेलीविजन व रेडियो की तरह सोशल मीडिया पर भी चुनाव के दौरान प्रचार किया जाता है, जिस पर राशि खर्च होती है। यह खर्च संबंधित प्रत्याशी या पार्टी के खाते में जोड़ा जाता है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर जिला में गठित टीमें इस बार चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर भी नजर रखेंगी और किसी भी तरह का विज्ञापन मिलने पर उसकी रिपोर्ट खर्च के ब्यौरे सहित खर्चा निगरानी टीम को देंगी। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित उम्मीदवार या पार्टी के खाते में उस विज्ञापन का खर्चा जोड़ दिया जाएगा।


उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान सोशल मीडिया की निगरानी भी बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर भी कई बार चुनाव के दौरान यू-ट्यूब वीडियो प्लेटफॉर्म आदि पर उम्मीदवार व पार्टी चुनाव का प्रचार करते हैं। निगरानी टीम को यदि ऐसे वीडियो मिलते हैं जो अपनी खबरों से किसी प्रत्याशी या राजनैतिक दल का एकतरफा जीत का दावा या समर्थन करते हों या जाति, धर्म विशेष के पक्ष में या कोई भ्रामक सामग्री दर्शाते हों, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हों तो उस स्थिति में संबंधित यू-टयूब चैनल चलाने वाले के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी।


मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता एक समान रूप से सभी पर लागू होती है, जिसमें समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो और सोशल मीडिया भी शामिल है। आयोग के निर्देशों के अनुसार मीडिया के सभी माध्यमों में चुनाव में एक समानता होनी चाहिए। मीडिया में प्रकाशित या प्रसारित होने वाली खबर किसी एक पक्ष में न होकर केवल खबर ही होनी चाहिए। किसी एक पक्ष में खबरें छापने या चलाने से परहेज किया जाए, जो किसी धर्म, जाति या समुदाय के पक्ष एवं विपक्ष में हों।


उन्होंने बताया कि समाचार पत्र या चैनल पर कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करवाने से पहले एमसीएमसी कमेटी के माध्यम से अनुमति लेनी जरूरी है, उसी प्रकार से सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले विज्ञापन या अन्य प्रसार सामग्री डालने के लिए भी प्रशासन की अनुमति जरूरी है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी भी रूप में विज्ञापन का खर्च संबंधित प्रत्याशी या पार्टी के खाते में जाता है। इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति को सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक प्रचार-प्रसार करने व आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं है।


मीडिया की चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने में अहम भूमिका


मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने में मीडिया की अहम भूमिका होती है। मीडिया का कर्तव्य केवल खबरें देना ही नहीं है बल्कि समाज में सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाए रखने में अपनी भूमिका अदा करना भी है। समाज में मीडिया की हमेशा सकारात्मक भूमिका रही है। लोकसभा चुनाव को पारदर्शी ढंग से संपन्न करने में भी समाचार पत्र, न्यूज चौनल सहित अन्य सभी सोशल मीडिया से जुड़े लोगों से अपील है कि वे ऐसी कोई भ्रामक प्रचार सामग्री न चलाएं, जिससे आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना हो। इसके साथ ही किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले प्रशासनिक अनुमति जरूर लें। विज्ञापन का खर्च प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा।

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निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव करवाना ही चुनाव आयोग की है प्राथमिकता - अनुराग अग्रवाल

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