कोहरे की समस्या से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों से उड़ानों के रद्द होने और देरी में उल्लेखनीय कमी आई

आरएस अनेजा, नई दिल्ली

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कल राज्यसभा में एक तारांकित प्रश्न के पूरक उत्तर में कहा कि नागरिक उड्डयन नियम (सीएआर) के अनुसार, प्रस्थान के 1-2 घंटे पहले उड़ान रद्द होने की स्थिति में समय, एयरलाइंस को शीघ्र दूसरी कनेक्टिंग उड़ान की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

यदि 5 से 6 घंटे से अधिक का विलंब होता है, तो होटल में ठहरने की व्यवस्था करना, यात्रियों को रिफंड देना और उन्हें अगली उपलब्ध उड़ान प्रदान करना एयरलाइंस का उत्तरदायित्व है। उन्होंने कहा कि इन नियमों को सीएआर में दर्शाया गया है और यदि कोई उल्लंघन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संज्ञान में लाया जाता है, तो तदनुसार डिफॉल्टर के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाती है।

सिंधिया ने सर्दियों के महीनों के दौरान कोहरे की समस्या से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी विस्तार से बताया, जिससे कोहरे के कारण उड़ानों को रद्द करने और विलंब होने में उल्लेखनीय कमी आई है।

कोहरे की अवधि की शुरुआत की तैयारी के लिए, हवाई अड्डों और हवाई नेविगेशन सेवाओं के क्षेत्र में विभिन्न सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पिछले दो वर्षों में निरीक्षण और विशेष लेखा परीक्षा की संख्या में वृद्धि की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, उड़ानों में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद, उड़ान स्थगन जो 2021-2022 के दौरान कुल उड़ान आवाजाही का 0.09 प्रतिशत था,  2022-2023 में कुल उड़ान आवाजाही में 0.05 प्रतिशत की कमी आ गई।

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